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राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति की जांच का आदेश दिया, CBI-ED को जांच के निर्देश

राहुल गांधी की मुश्‍किलें बढ़ीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया आय से अधिक संपत्ति की जांच के आदेश, CBI-ED को जांच के निर्देश

लखनऊ : इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने कांग्रेस सांसद एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) तथा प्रवर्तन निदेशालय (ED) को जांच का आदेश दिया है। अदालत ने संबंधित एजेंसियों से शीघ्र कार्यवाही कर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है।

कोर्ट का आदेश और जांच प्रक्रिया

न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान और न्यायमूर्ति जफर अहमद की पीठ ने कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर द्वारा दायर आपराधिक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश पारित किया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि संबंधित जांच एजेंसियों को शिकायत प्राप्त हुई है तो वे कानून के अनुसार स्वतंत्र जांच करें। इसके साथ ही केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों को भी आठ सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। अगली सुनवाई 20 जुलाई को प्रस्तावित है।

एजेंसियों की प्रतिक्रिया

CBI ने अदालत को बताया कि उन्हें याचिकाकर्ता की शिकायत प्राप्त हो चुकी है और वे आठ सप्ताह के भीतर अपना विस्तृत जवाब देंगे। वहीं, ED ने भी आरोपों की जांच की पुष्टि करते हुए जल्द रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आश्वासन दिया। अदालत ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए संबंधित दस्तावेजों को सीलबंद लिफाफे में सुरक्षित रखने के निर्देश दिए।

याचिकाकर्ता एस. विग्नेश शिशिर का परिचय

यह याचिका बेंगलुरु के भाजपा कार्यकर्ता एवं व्यवसायी एस. विग्नेश शिशिर द्वारा दायर की गई है, जो राहुल गांधी के खिलाफ विभिन्न कानूनी कदम उठा चुके हैं। याचिका में आरोप है कि राहुल गांधी ने अपनी ज्ञात आय के मुकाबले बड़ी संपत्ति अर्जित की है, जिसका स्वतंत्र और उच्च स्तरीय जांच आवश्यक है।

शिशिर की यह कानूनी लड़ाई उनके पहले के प्रयासों की तुलना में भी अधिक तीव्र है, जिनमें उन्होंने राहुल गांधी की कथित दोहरी नागरिकता के मुद्दे को भी कोर्ट में उठाया था। यह मामला अभी मुख्य न्यायाधीश के समक्ष लंबित है।

कानूनी और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ यह मामला महत्त्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि यह वह पहला मामला है जिसमें आय से अधिक संपत्ति वाले आरोप सीधे उच्च न्यायालय और केंद्रीय जांच एजेंसियों की जांच में पहुंचा है। कोर्ट ने आरोपों की वैधता और याचिका की स्वीकार्यता पर अंतिम निर्णय सभी पक्षों के जवाब के बाद लेने का स्पष्ट किया है।

राहुल गांधी की राजनैतिक केंद्र-बिंदु रायबरेली की सांसद के रूप में मौजूदगी के कारण, यह मामला न केवल कानूनी बल्कि राजनीतिक चर्चा का विषय भी बन गया है। अब सबकी नजरें 20 जुलाई को सुनवाई और जांच एजेंसियों की रिपोर्ट पर टिकी हैं, जिससे इस विवादित मामले का आगे का रोडमैप तय होगा।

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Divya Kirti
Author: Divya Kirti

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