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हिजाब हो या न हो, SIR सूचीकरण फॉर्म में तस्वीरें स्पष्ट होनी चाहिए

Hijab or no hijab, photos should be clear on SIR enumeration form

फोटो तभी स्वीकार्य जब चेहरा स्पष्ट दिखे: जिला निर्वाचन अधिकारी

जिला निर्वाचन अधिकारी ने हाल ही में यह स्पष्ट किया है कि चुनावी प्रक्रिया में प्रयुक्त SIR सूचीकरण फॉर्म में शामिल चित्रों के लिए एक सख्त नियम लागू किया गया है। उन्होंने बताया कि फॉर्म में संलग्न फोटो स्वीकार करने के लिए चेहरे का स्पष्ट रूप से दिखना आवश्यक है, चाहे तस्वीर में हिजाब हो या न हो। यह कदम चुनाव की पारदर्शिता और पहचान सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने अधिकारियों एवं संबंधित कर्मचारियों को भी इस बात का निर्देश दिया है कि वे फॉर्म के सत्यापन के समय केवल तस्वीर की गुणवत्ता और चेहरे की पहचान पर ध्यान दें। मुस्लिम महिलाओं के लिए हिजाब पहनने की स्वतंत्रता बनी रहेगी, लेकिन यह आवश्यक है कि तस्वीर में उनकी पहचान में कोई भी बाधा न हो। उन्होंने कहा, “हम किसी भी धर्म या आस्था के आधार पर भेदभाव नहीं करते, हमारा उद्देश्य केवल उम्मीदवार की पहचान सुनिश्चित करना है।”

चुनाव आयोग द्वारा जारी नई गाइडलाइंस के तहत यह सुनिश्चित किया गया है कि उम्मीदवारों की तस्वीरें साफ-सुथरी और स्पष्ट हों ताकि मतदान प्रक्रिया में किसी भी भ्रम की स्थिति उत्पन्न न हो। मतदाता पहचान की सटीकता और निष्पक्षता बरकरार रखने के लिए यह महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

इस संबंध में, मतदाताओं से भी अपील की गई है कि वे अपने फोटो सुनिश्चित करें कि वह सभी आवश्यक मानकों के अनुरूप हो। जो भी फोटो मानकों पर खरी नहीं उतरती, उसे रद्द कर दिया जाएगा और पुनः उपयुक्त फोटो जमा करने के लिए कहा जाएगा। इसके माध्यम से मतदाता सूची अधिक विश्वसनीय बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने आने वाली सभी चुनाव प्रक्रियाओं के लिए इस दिशा निर्देश का सख्ती से पालन करने की बात कही और कहा कि चुनाव की निष्पक्षता और पारदर्शिता को बनाए रखने में यह कदम बेहद आवश्यक है। उन्होंने कहा कि उम्मीदवार और मतदाता दोनों को इस नियम का सम्मान करना चाहिए और सहयोग देना चाहिए ताकि चुनाव सुचारू और निष्पक्ष रूप से संपन्न हो सके।

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Divya Kirti
Author: Divya Kirti

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