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अमेरिका में जन्म लेने भर से नहीं मिलेगी नागरिकता? बर्थ टूरिज्म पर ट्रंप का बड़ा फैसला

वॉशिंगटन, अमेरिका

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जन्म के आधार पर मिलने वाली अमेरिकी नागरिकता (बर्थराइट सिटीजनशिप) के नियमों को सीमित करने और तथाकथित ‘बर्थ टूरिज्म’ पर रोक लगाने के उद्देश्य से दो नए कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए हैं। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि इन आदेशों का मकसद अमेरिकी नागरिकता प्रणाली के दुरुपयोग को रोकना और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना है।

पहले आदेश के तहत उन विदेशी नागरिकों पर सख्ती बढ़ाई जाएगी जो केवल बच्चे को जन्म दिलाने के उद्देश्य से टूरिस्ट वीजा पर अमेरिका आते हैं। अब ऐसे मामलों में वीजा जांच को और कड़ा किया जाएगा। प्रशासन का मानना है कि इस तरह की व्यवस्था का वर्षों से गलत फायदा उठाया जा रहा है।

दूसरे आदेश में उन बच्चों को अमेरिकी नागरिकता नहीं देने की बात कही गई है जिनके माता-पिता आतंकवाद से जुड़े हों। इसके अलावा विदेशी राजनयिकों, सरकारी अधिकारियों और कुछ अंतरराष्ट्रीय संगठनों में कार्यरत लोगों के अमेरिका में जन्मे बच्चों को भी नागरिकता के दायरे से बाहर रखने की व्यवस्था की गई है।

हालांकि, ट्रंप के इस कदम पर कानूनी बहस तेज होने की संभावना है। इससे पहले अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट जन्म के आधार पर नागरिकता से जुड़े मामलों में ट्रंप प्रशासन के कुछ प्रयासों को खारिज कर चुका है। अदालत ने स्पष्ट किया था कि अमेरिका में जन्म लेने वाले बच्चों को संविधान के तहत नागरिकता का अधिकार प्राप्त है, चाहे उनके माता-पिता की आव्रजन स्थिति कुछ भी हो।

ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा था कि इससे अमेरिका को नुकसान हुआ है और उनकी सरकार इस व्यवस्था में बदलाव के लिए वैकल्पिक कानूनी रास्ते अपनाएगी। अब इन नए आदेशों के बाद यह मुद्दा एक बार फिर अदालतों तक पहुंच सकता है और आने वाले दिनों में इस पर कानूनी व राजनीतिक बहस और तेज होने की संभावना है।

 

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