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किसी को नोटिस तो किसी को दिखाया निलम्बन का रास्ता,जानें कलेक्टर ने किस-किस पर गिराया गाज

आबकारी अधिकारी पर भारी शराब की कारीगरी

शहडोल।।

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट तरुण भटनागर ने जिला आबकारी अधिकारी शहडोल सतीश कश्यप को विदेशी एवं देशी मंदिरा भांडागार में ऑनलाइन एवं ऑफलाइन एन्ट्री में भिन्नता पाए जाने पर कारण बताओं नोटिस जारी किया है। जारी कारण बताओं नोटिस में कहा गया है कि विदेशी/देशी मंदिरा भांडागार शहडोल के निरीक्षण के दौरान अंग्रेजी एवं देशी वेयर हाउस के ऑनलाईन एवं ऑफलाइन स्टाक में भिन्नता पाई गई। वेयर हाउस के अभिलेख संधारण में पाई गई अनियमिताओं से स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा विदेशी/देशी मदिरा वेयर हाउस का नियमित तौर पर निरीक्षण नही किया जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि आप अपने पदीय दायित्वों के प्रति घोर लापरवाह एवं उदासीन है। आपका उपरोक्त कृत्य म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के तहत उल्लंघन की श्रेणी में आता हैं, जो दण्डनीय हैं। उक्त अनुशासनहीनता एवं लापरवाही के कृत्य के लिए क्यो न मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियन्त्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत आपके विरूध्द कार्यवाही प्रस्तावित की जावें। उपरोक्त के सबंध में अपना जवाब पत्र प्राप्ति के 03 (तीन) दिवस के अन्दर अनिवार्य रूप से प्रेषित करें। समयावधि में जवाब प्राप्त न होने पर यह माना जावेगा कि आपको उक्त के सबंध में कुछ नही कहना है, यह मानते हुए आपके विरूध्द एकपक्षीय कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी।

एक तरफ सम्पतिया तो दूसरी ओर मृत्युंजय

आबकारी उपनिरीक्षक प्र. अधिकारी देशी मदिरा भांडागार (कुदरी) संपतिया मरावी को विदेशी एवं देशी मंदिरा भांडागार के अभिलेख संधारण में अनियमित्ता पाये जाने पर कारण बताओं नोटिस जारी किया है।
जारी कारण बताओ नोटिस में कहा गया है कि देशी मंदिरा भांडागार कुदरी शहडोल में निरीक्षण के दौरान एक बाक्स देशी शराब प्लेन ऑनलाइन एन्ट्री में कम पाई गई। वेयर हाउस के अभिलेख संधारण में पाई गई अनियमित्ताओं से स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा अभिलेख संधारण का निरीक्षण नही किया जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि आप अपने पदीय दायित्वों के प्रति घोर लापरवाह एवं उदासीन है। आपका उपरोक्त कृत्य म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के तहत उल्लंघन की श्रेणी में आता हैं, जो दण्डनीय हैं। उपरोक्त के सबंध में अपना जवाब पत्र प्राप्ति के 03 (तीन) दिवस के अन्दर अनिवार्य रूप से प्रेषित करें। समयावधि में जवाब प्राप्त न होने पर यह माना जावेगा कि आपको उक्त के सबंध में कुछ नहीं कहना है, यह मानते हुए आपके विरूध्द एकपक्षीय कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी।

इधर मृत्युंजय भी नप गए…

आबकारी उपनिरीक्षक,मृत्युंजय प्र. अधिकारी विदेशी मदिरा भांडागार जमुआ जिला शहडोल, को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। जारी आदेश में कहा गया है कि अंग्रेजी वेयर हाउस (विदेशी मंदिरा भांडागार जमुआ) में ऑनलाईन एवं ऑफ लाइन एन्ट्री में अनियमित्ता पाई गई तथा आबकारी उपनिरीक्षक का निलबंन अवधि में इनका मुख्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, शहडोल रहेगा।

Divya Kirti
Author: Divya Kirti

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