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अब इस प्रकार दर्ज होगा थाने में रिपोर्ट

 

 

थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने वाले के ‘बयान’ का होगा वीडियो रिकॉर्ड-एडीजीपी
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छात्र-छात्राओं को दी गई नये कानूनों की जानकारी
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शहडोल –

देश में लागू हुए तीन नये कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम व साक्ष्य अधिनियम की जानकारी देने हेतु आज जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती प्रभा मिश्रा एवं एडीजीपी श्री डीसी सागर की उपस्थिति में संभागीय मुख्यालय शहडोल के पं. शंभूनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन एवं जागरूकता रैली निकाली गई। जागरूकता कार्यक्रम के दौरान एडीजीपी श्री डीसी सागर ने कहा कि आज का दिन एतिहासिक दिन है कि भारत सरकार द्वारा तीन नये कानूनों को परिवर्तित करके लागू किया गया है जिसमेें कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम व साक्ष्य अधिनियम शामिल है। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक कम्यूनिकेशन के माध्यम से एफआईआर दर्ज की जाएगी, जिसमें आवेदक के बयान की वीडियोग्राफी की जाएगी, तथा आपके द्वारा की गई रिपोर्ट की कार्यवाही के प्रगति की जानकारी 90 दिनों में दी जाएगी।

जागरूकता कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए डीआईजी सुश्री सविता सुहाने नेे बताया कि अब कोई व्यक्ति संचार के इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से घटनाओं की रिपोर्ट कर सकता है, इसके लिए उसे पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है. इससे रिपोर्टिंग आसान और त्वरित होगी, जिससे पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई सुगम होगी। जीरो एफआईआर शुरू होने से कोई भी व्यक्ति किसी भी पुलिस स्टेशन पर प्राथमिकी दर्ज करा सकता है, चाहे उसका क्षेत्राधिकार कुछ भी हो। इससे कानूनी कार्यवाहियां शुरू करने में होने वाली देरी खत्म होगी और अपराध की तुरंत रिपोर्ट करना सुनिश्चित होगा
जागरूकता कार्यक्रम के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक दिवान, अनुविभागीय विभागीय अधिकारी श्री अरविंद शाह सहित छात्र-छात्राएं, षिक्षक उपस्थित थें।
साथ ही नये कानूनों की जानकारी देने के लिए पं. शंभूनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय शहडोल परिसर से नये बस स्टैड तक जागरूकता रैली भी निकाली।

Divya Kirti
Author: Divya Kirti

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