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बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त,तोड़-फोड़ बंद करें

 

 

नई दिल्ली।।

सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर आज मंगलवार को रोक लगा दी है यह रोक 1 अक्टूबर तक के लिए लगाई गई है। कोर्ट ने कहा है कि सार्वजनिक अतिक्रमण पर ही एक्शन होगा।

कोर्ट ने राज्यों को निर्देश देते हुए कहा है कि बुलडोजर न्याय का यशोगान बंद होना चाहिए. कानूनी प्रक्रिया के तहत ही अतिक्रमण हटाएं बिना कोर्ट की इजाजत के किसी की निजी सम्पत्ति न तोड़ें।

Divya Kirti
Author: Divya Kirti

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