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मंत्री विजय शाह के बयान पर ‘सुप्रीमकोर्ट’की तल्ख टिप्पणी.. माफीनामा नही चलेगा

 

◆गहराता जा रहा है मामला

◆हाईकोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट भी तल्ख

◆विपक्ष लगातार साध रहा निशाना

मप्र में एक बार केबिनेट मंत्री विजय शाह की फिर मुसीबतें बढ़ गई है मंत्री द्वारा दिए गए विवादित बयान पर हाईकोर्ट ने एफआईआर के आदेश जारी किए थे किंतु मंत्री विजय शाह इसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट की शरण ले लिए इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा..माफी माँगना किसी घड़ियाली आँसू बहाने से कम नही है माफी माँगना, की गई गलती से बचने का एक जरिया है जो स्वीकार नही किया जाएगा।फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने मामले में ‘SIT’गठित करके पूरे मामले की जाँच व कार्यवाई की बात कही है।

सुप्रीम कोर्ट ने लगाया फटकार.. माफीनामा नही चलेगा …

मोहन सरकार में कैबिनेट मंत्री विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए विवादास्पद बयान के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर तीन सदस्यीय एसआईटी का गठन कर लिया गया है। ये तीन आईपीएस अफसर मंत्री विजय शाह द्वारा दिए बयान के मामले में जांच करेंगे। इस संबंध में पुलिस मुख्यालय की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं।
आपको बता दें कि, 19 मई सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मंत्री विजय शाह की ओर से माफी नामा दायर किया गया, जिसे कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा था कि, ‘ऐसी गंदी टिप्पणी जिसपर पूरा देश आहत है..’ कहकर माफीनामा खारिज कर दिया था। साथ ही, कोर्ट ने डीजीपी मध्य प्रदेश को मामले में जांच के लिए एसआईटी गठित करने के आदेश दिए। सुप्रीम कोर्ट की ओर से डीजीपी को दिए आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि, एसआईटी का गठन बिना कोई किसी विलम्ब के मंगलवार सुबह 10 बजे तक किसी भी स्थिति में हो जाना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट का मानना है जाँच प्रभवित न हो इसके लिए तीनों आईपीएस मध्य प्रदेश के बाहर के यानी अन्य राज्यों के होने चाहिए। साथ ही, तीनों अफसरों में एक महिला आईपीएस भी शामिल होनी चहिए। कोर्ट ने कहा था कि, एसआईटी की मॉनिटरिंग आईजीपी को करना होगा। साथ ही, एसआईटी के दोनों सदस्य भी एसपी या उससे ऊपर के रैंक के ही होने चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर MP CID ने SIT गठित कर दी है।

यह है पूरा मामला

गौरतलब है कि, मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने 12 मई को इंदौर के महू के रायकुंडा गांव में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी पर बेहद विवादास्पद टिप्पणी की थी। उनकी टिपप्णी से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हैं। वायरल वीडियो के अनुसार, मंत्री शाह ने कहा था कि, ‘पाकिस्तानियों ने हमारे देश के लोगों के कपड़े उतारे, लेकिन हमने उनकी समाज की बहन (कर्नल सोफिया कुरैशी) को भेजकर उनकी ऐसी तैसी करवा दी।’
शाह यहीं नहीं रुके उन्होंने आगे कहा- ‘आतंकियों ने कहा था मोदी को बताना कि उन्होंने हमारे हिंदुओं को मारा और उनके कपड़े उतारे। इसलिए मोदी जी ने उनकी बहन को हमारी सेना के जहाज में बैठाकर भेजा, ताकि वो उन्हें सबक सिखा सके।
इस पूरे मामले पर हाईकोर्ट को कड़ा संज्ञान लेना पड़ा और तत्काल मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन और अनुराधा शुक्ला की खंडपीठ ने भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत मामला दर्ज करने के निर्देश दिए थे।
फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इसे अक्षम्य कहा है और इस पर कड़ी कार्यवाई के निर्देश भी दिए हैं।

Divya Kirti
Author: Divya Kirti

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