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मध्यप्रदेश में अब वर्दी में सोशल मीडिया स्टंट नहीं कर सकेंगे पुलिसकर्मी

 

DGP ने जारी की नई SOP, वर्दी का दुरुपयोग रोकने कड़े निर्देश

भोपाल।

अब मध्यप्रदेश पुलिस के जवान वर्दी पहनकर सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर “हीरो” नहीं बन सकेंगे। DGP द्वारा जारी नई SOP में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी पुलिसकर्मी ड्यूटी या वर्दी में रील, स्टेटस, टिक–टॉक जैसे स्टंट वीडियो नहीं बनाएगा और न ही पोस्ट करेगा। विभाग को लगातार ऐसी शिकायतें मिल रही थीं कि कुछ कर्मी वर्दी का उपयोग मनोरंजन कंटेंट बनाने में कर रहे थे, जिससे पुलिस की गरिमा और अनुशासन पर सवाल उठ रहे थे।

नई SOP के अनुसार—

  • वर्दी में सोशल मीडिया पोस्ट पूरी तरह प्रतिबंधित
  • पुलिस की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाने वाला कोई भी कंटेंट बर्दाश्त नहीं
  • डिपार्टमेंटल एक्शन का प्रावधान, दोषी पाए जाने पर निलंबन तक की कार्रवाई संभव
  • संवेदनशील/गोपनीय सूचनाएँ साझा करने पर सख्त दंड

DGP ने कहा है कि पुलिस वर्दी सम्मान, अनुशासन और जिम्मेदारी का प्रतीक है, न कि सोशल मीडिया फेम का साधन। लगातार बढ़ रहे रील-कल्चर को देखते हुए विभाग को यह कड़ा कदम उठाना पड़ा है। आदेश जारी होते ही सभी जिलों को निर्देशित किया गया है कि अपने-अपने अधीनस्थों को नई SOP की जानकारी दें और सख्ती से पालन कराएँ।

विवादों में पड़ने और गलत संदेश जाने से रोकने के लिए यह आदेश मध्यप्रदेश में तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है। पुलिस विभाग ने साफ कहा है कि जनता की सुरक्षा प्राथमिकता है, सोशल मीडिया पर दिखावा नहीं।

Divya Kirti
Author: Divya Kirti

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