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अवमानना मामले में आईएएस संस्कृति जैन को राहत, हाईकोर्ट की युगल पीठ ने निरस्त किया आदेश

भोपाल नगर निगम आयुक्त के खिलाफ अवमानना के मामले में दायर अपील पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की युगल पीठ ने एकल पीठ के आदेश को निरस्त कर दिया है।

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की युगल पीठ ने नगर निगम भोपाल की आयुक्त आईएएस संस्कृति जैन के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई को निरस्त कर दिया है। एकल पीठ द्वारा उन्हें अवमानना का दोषी ठहराते हुए सजा पर सुनवाई तय की गई थी, जिसके खिलाफ उन्होंने अपील दायर की थी।

एकल पीठ के आदेश पर निगमायुक्त ने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए बिना शर्त माफी मांगते हुए हलफनामा पेश करने का आग्रह किया था। बाद में हलफनामा प्रस्तुत किया गया लेकिन तोड़ी गई संपत्ति की भरपाई से इंकार किया गया। सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों की अनदेखी को गंभीर मानते हुए एकल पीठ ने संस्कृति जैन को अवमानना का दोषी ठहराया था और सजा पर सुनवाई निर्धारित की थी।

इसके खिलाफ नगर निगम भोपाल और निगमायुक्त की ओर से हाईकोर्ट में अपील दायर की गई। अपील में तर्क दिया गया कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना के मामले की सुनवाई अधीनस्थ न्यायालय नहीं कर सकता। साथ ही यह भी कहा गया कि अवमानना की कार्रवाई तभी संभव है, जब आदेश का जान-बूझकर उल्लंघन किया गया हो, जबकि याचिका में ऐसा कोई स्पष्ट आरोप नहीं है।

पूर्व में युगल पीठ ने एकल पीठ के आदेश पर रोक लगा दी थी। बुधवार को अंतिम सुनवाई के बाद युगल पीठ ने आदेश निरस्त करते हुए याचिका का निराकरण कर दिया।

Divya Kirti
Author: Divya Kirti

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