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हनी सिंह और बादशाह के विवादित ट्रैक ‘वॉल्यूम 1’ पर दिल्ली हाईकोर्ट ने तत्काल हटाने का आदेश

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने हनी सिंह और बादशाह के विवादित गाने ‘वॉल्यूम 1’ को तुरंत हटाने का आदेश दिया है। यह फैसला संगीत जगत में एक बड़ा मोड़ लेकर आया है, क्योंकि गाने को लेकर विवाद ने काफी तेज़ी पकड़ी है। यह गाना दोनों रैपर्स के प्रारंभिक दौर का हिस्सा माना जाता है, जब वे ‘माफिया मुन्दीर’ ग्रुप के सदस्य थे।

कोर्ट ने इस गाने की लिरिक्स पर कड़ी निंदा की और इसे महिलाओं के प्रति असम्मानजनक, आपत्तिजनक और अनुचित बताया। जज ने कहा कि ऐसे गाने का समाज में कोई स्थान नहीं होना चाहिए, खासकर तब जब यह गाना डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर आसानी से उपलब्ध हो। जज ने इस बात पर भी जोर दिया कि गाने का शीर्षक भी इतना आपत्तिजनक था कि उसे कोर्ट के आदेश में आधिकारिक रूप से दर्ज नहीं किया गया है, जो इस मामले की गंभीरता को दर्शाता है।

कोर्ट ने निर्देश दिया है कि न केवल हनी सिंह और बादशाह, बल्कि इस गाने के किसी भी अधिकारधारक के द्वारा सभी प्लेटफॉर्म्स से इस गाने के ओригинल, रिमिक्स या किसी भी तरह के वर्जन को तुरंत हटा दिया जाए। इसमें सोशल मीडिया, स्ट्रीमिंग सर्विसेज और अन्य ऑनलाइन स्पेस शामिल हैं।

यह मामला एक संगठन द्वारा दायर याचिका के बाद सामने आया, जिसमें यूट्यूब, गूगल, स्पॉटिफाई जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म से इस गाने को हटाने की मांग की गई थी। याचिका में यह भी उल्लेख था कि हाल ही में हनी सिंह ने एक कॉन्सर्ट में इस गाने के कुछ हिस्से प्रस्तुत किए थे, जो उनके इस गाने से जुड़ाव को साबित करता है।

कोर्ट ने गाने के कंटेंट की गुप्त समीक्षा के बाद कहा कि यह गीत न केवल अभद्र है बल्कि इसमें कोई सामाजिक या कलात्मक मूल्य नहीं है। यह महिलाओं को अपमानजनक रूप में दिखाता है और उनका मज़ाक बनाता है।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऑनलाइन ऐसी सामग्री को बनाए रखना, जहां विभिन्न आयु वर्ग के लोग, विशेषकर नाबालिग, इसे देख सकते हैं, रचनात्मक स्वतंत्रता के नाम पर जायज नहीं ठहराया जा सकता। न्यायाधीश ने कहा कि यह गाना सभी सामाजिक मानदंडों से परे जाकर अश्लीलता को बढ़ावा देता है।

इसके अतिरिक्त, कोर्ट ने संबंधित कलाकारों को नोटिस जारी किए हैं। याचिकाकर्ता को अनुमति दी गई है कि वे और लिंक या गाने के वर्जन सरकार को सूचित कर सकते हैं, जो इनके हटाने में मदद करेगा।

अधिकारियों ने कोर्ट को आश्वासन दिया है कि बची हुई किसी भी आपत्तिजनक सामग्री की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। याचिकाकर्ता ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के आधिकारिक शिकायत प्रक्रम के माध्यम से नए लिंक भी रिपोर्ट कर सकता है।

यह मामला 7 मई को फिर से सुनवाई के लिए निर्धारित है, जहां कोर्ट इसकी पालना पर कड़ी निगरानी रखेगा।

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Author: Divya Kirti

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