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योगी कैबिनेट ने किया महत्वपूर्ण फैसला: सरकारी वकीलों की फीस-भत्तों में 50% तक वृद्धि, 18 शहरों में 1725 ई-बसों को दी मंजूरी

योगी कैबिनेट का फैसला: सरकारी वकीलों की फीस-भत्तों में 50 फीसदी तक बढ़ोतरी, 18 शहरों में 1725 ई-बसों को मंजूरी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में सरकारी अधिवक्ताओं की फीस और भत्तों में 50 प्रतिशत तक बढ़ोतरी के साथ कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस बैठक में कुल 25 प्रस्ताव रखे गए थे, जिनमें से 24 को स्वीकृति मिली, जबकि परिवहन विभाग से जुड़ा एक प्रस्ताव फिलहाल विलंबित रहा।

कैबिनेट ने विकास प्राधिकरणों के दायरे में आने वाली परियोजनाओं को भी वैधता प्रदान की है, जिनकी मंजूरी 31 मार्च, 2026 तक जिला पंचायत द्वारा दी गई थी। इन परियोजनाओं को अब विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाएगा और भविष्य में इन्हें विकास प्राधिकरण के माध्यम से ही नक्शा मंजूर कराया जाएगा। यह निर्णय प्रदेश के तेजी से बढ़ते निर्माण कार्यों और प्रशासनिक प्राधिकरण विस्तार को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

सरकारी अधिवक्ताओं की बढ़ी हुई फीस और भत्तों के बारे में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिला न्यायालयों में तैनात सरकारी वकीलों की मासिक रिटेनरशिप 9,000 रुपये से बढ़ाकर 14,000 रुपये कर दी गई है, जबकि प्रति सुनवाई फीस 1,650 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दी गई है। इसी प्रकार, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट एडवोकेट्स की रिटेनरशिप अब 7,200 रुपये से बढ़ाकर 11,000 रुपये हो गई है, और प्रति सुनवाई फीस 1,500 रुपये से 2,300 रुपये कर दी गई है। प्रदेश के महाधिवक्ता को अब मासिक 1.25 लाख रुपये रिटेनरशिप और प्रति सुनवाई 60,000 रुपये फीस मिलेगी।

नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने बताया कि प्रदेश के 17 नगर निगमों तथा नोएडा समेत कुल 18 बड़े शहरों में ग्रॉस कॉस्ट कांट्रैक्ट (जीसीसी) मॉडल के तहत 1,725 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाने की स्वीकृति दी गई है। ये वातानुकूलित वाहन होंगे और नोएडा में इस सेवा का विस्तार जेवर स्थित नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे तक किया जाएगा। इस प्रयास के तहत सार्वजनिक परिवहन को मजबूत कर प्रदूषण में कमी लाने की योजना है।

किसानों के हित में कैबिनेट ने मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,400 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। प्रदेश में मक्का की सरकारी खरीद 5 जून से 31 जुलाई तक विभिन्न जनपदों में केंद्रों के माध्यम से होगी, जिससे किसानों को उचित मूल्य सुनिश्चित हो सकेगा।

जेल प्रशासन से संबंधित फैसलों में कैबिनेट ने जेल में बंदियों की मृत्यु के मामले में मुआवजा नीति को मंजूरी दी है। इसके अनुसार, जेल में हुई कैदियों की मृत्यु के आधार पर मुआवजा दिया जाएगा: जेल की लड़ाई के कारण मृत्यु पर 5 लाख रुपये, जेल प्रशासन या डॉक्टर की लापरवाही से हुए मौत पर 5 लाख रुपये, और आत्महत्या पर 3 लाख रुपये। इसके अलावा, बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने हेतु पांच जिलों में नई जेलों के निर्माण को स्वीकृति मिली है। मोहनलालगंज में नए रजिस्ट्री कार्यालय के लिए भूमि आवंटन का प्रस्ताव भी मंजूर किया गया।

इस प्रकार, योगी आदित्यनाथ सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में सुधार और विकास को गति देने वाले कई अहम निर्णय लिए हैं, जिनका सीधा लाभ प्रदेशवासियों को मिलने की उम्मीद है।

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Divya Kirti
Author: Divya Kirti

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