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चुनाव आयोग ने छह राज्यों में SIR की समयसीमा बढ़ाई, दिल्ली में 25 नवंबर तक दाखिल होंगे दावे-आपत्तियां

नई दिल्ली, दिल्ली। निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्यक्रम के तहत छह राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश दिल्ली में समयसीमा बढ़ाने का फैसला किया है। इस फैसले से महाराष्ट्र, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना और नगालैंड में पुनरीक्षण प्रक्रिया से जुड़ी समय-सीमाओं में बदलाव किया गया है। आयोग ने यह निर्णय संबंधित राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की ओर से किए गए अनुरोधों के बाद लिया है।

निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को इस संबंध में पांच राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश दिल्ली को अलग-अलग पत्र जारी किए। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, दिल्ली में मतदाता सूची से संबंधित दावे और आपत्तियां दाखिल करने के लिए अब अधिक समय मिलेगा। पहले इसकी अंतिम तारीख 30 अक्टूबर निर्धारित थी, जिसे बढ़ाकर 25 नवंबर कर दिया गया है।

इसके साथ ही दिल्ली में दावों और आपत्तियों के निपटारे की समयसीमा में भी बदलाव किया गया है। पहले यह प्रक्रिया 30 नवंबर तक पूरी की जानी थी, लेकिन अब इसके लिए 15 दिसंबर तक का समय निर्धारित किया गया है। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, दिल्ली की अंतिम मतदाता सूची 22 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी।

SIR प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण करना है। इस प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से संबंधित विवरणों की जांच की जाती है और निर्धारित प्रक्रिया के तहत दावे तथा आपत्तियां प्राप्त की जाती हैं। समयसीमा बढ़ाए जाने से संबंधित प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय उपलब्ध होगा।

निर्वाचन आयोग ने राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के अनुरोधों पर कार्यक्रम में संशोधन किया है। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और हरियाणा के साथ-साथ तेलंगाना तथा नगालैंड के लिए संशोधित कार्यक्रम की सभी तारीखों का विवरण नहीं दिया गया है।

तेलंगाना और नगालैंड के संबंध में उपलब्ध जानकारी के अनुसार, दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि अलग-अलग निर्धारित की गई है। नगालैंड में यह अवधि 25 नवंबर तक, जबकि तेलंगाना में 26 नवंबर तक होगी।

इस फैसले के बाद संबंधित राज्यों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया संशोधित समय-सारिणी के अनुसार आगे बढ़ेगी। मतदाताओं के लिए जरूरी है कि वे अपने राज्य में लागू समयसीमा और प्रक्रिया की जानकारी लेकर निर्धारित अवधि में आवश्यक कार्रवाई करें।

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