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दिवाली पर 7 और 8 नवंबर को ही चला सकेंगे पटाखे, सुप्रीम कोर्ट ने तय की समय सीमा; 9 नवंबर से फिर लगेगा प्रतिबंध

नई दिल्ली, दिल्ली। दिवाली के त्योहार से पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर के लोगों को बड़ी राहत देते हुए ग्रीन पटाखे चलाने की सशर्त अनुमति दे दी है। अदालत के आदेश के अनुसार, 7 और 8 नवंबर को निर्धारित समय के दौरान ही ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसके बाद 9 नवंबर से पटाखों पर पहले से लागू पूर्ण प्रतिबंध फिर प्रभावी हो जाएगा। इस वर्ष दिवाली 8 नवंबर को मनाई जाएगी।

 

सुप्रीम कोर्ट ने पटाखे जलाने के लिए सुबह और रात का समय निर्धारित किया है। आदेश के मुताबिक, दिल्ली-एनसीआर में 7 और 8 नवंबर को सुबह 6 बजे से 7 बजे तक तथा रात 8 बजे से 10 बजे तक ही ग्रीन पटाखे चलाए जा सकेंगे। इसके अलावा किसी अन्य समय पर पटाखे जलाने की अनुमति नहीं होगी।

इन स्थानों के 300 मीटर के दायरे में प्रतिबंध

अदालत ने अस्पतालों और अन्य संवेदनशील स्थानों के आसपास पटाखे चलाने पर पूरी तरह रोक लगाई है। अस्पतालों, नर्सिंग होम, स्वास्थ्य केंद्रों, वृद्धाश्रमों और स्कूलों के 300 मीटर के दायरे में पटाखे नहीं जलाए जा सकेंगे। इसके अलावा अधिसूचित शांत क्षेत्रों में भी यह प्रतिबंध लागू रहेगा।

इन नियमों का उद्देश्य मरीजों, बुजुर्गों, बच्चों और अन्य संवेदनशील लोगों को पटाखों से होने वाले धुएं और शोर से बचाना है।

केवल प्रमाणित ग्रीन पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि दिवाली के दौरान केवल प्रमाणित ग्रीन पटाखों को ही अनुमति होगी। सामान्य पटाखों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। निर्धारित समय और स्थान से जुड़े नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।

9 नवंबर से फिर लागू होगा पूर्ण प्रतिबंध

अदालत के आदेश के अनुसार, ग्रीन पटाखे चलाने की यह छूट केवल दो दिनों के लिए दी गई है। 9 नवंबर से दिल्ली-एनसीआर में पटाखों पर पहले से लागू पूर्ण प्रतिबंध दोबारा प्रभावी हो जाएगा।

इस फैसले के बाद दिवाली के मौके पर दिल्ली-एनसीआर के लोगों को सीमित समय के लिए पटाखे चलाने का अवसर मिलेगा। हालांकि, त्योहार मनाते समय सुप्रीम कोर्ट की ओर से निर्धारित सभी शर्तों का पालन करना जरूरी होगा।

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