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भारत में विदेशी नागरिकों के लिए पासपोर्ट-वीजा नियमों में ढील, पाकिस्तानी नागरिकों और शरणार्थियों को भी राहत

नई दिल्ली, भारत। केंद्र सरकार ने भारत में रह रहे विदेशी नागरिकों के लिए पासपोर्ट और वीजा से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। गृह मंत्रालय की ओर से जारी नई गाइडलाइन के तहत कुछ पाकिस्तानी नागरिकों, अल्पसंख्यक शरणार्थियों, श्रीलंकाई तमिलों और तिब्बती नागरिकों को विशेष छूट दी गई है। इसके अलावा भारत, नेपाल और भूटान के नागरिकों के बीच यात्रा और पहचान से जुड़े नियमों को भी सरल बनाया गया है।

नई व्यवस्था का उद्देश्य कुछ विशेष श्रेणियों के लोगों के लिए यात्रा और दस्तावेज संबंधी प्रक्रियाओं को आसान बनाना है। इसके तहत अलग-अलग नागरिक समूहों को उनकी स्थिति के अनुसार राहत देने का प्रावधान किया गया है।

पाकिस्तानी नागरिकों और शरणार्थियों को विशेष छूट

नई गाइडलाइन में कुछ पाकिस्तानी नागरिकों और अल्पसंख्यक शरणार्थियों को पासपोर्ट-वीजा संबंधी नियमों में राहत दी गई है। इसके साथ ही भारत में रह रहे श्रीलंकाई तमिलों और तिब्बती समुदाय के लोगों को भी निर्धारित शर्तों के तहत छूट का लाभ मिलेगा।

हालांकि, यह राहत सभी विदेशी नागरिकों के लिए सामान्य रूप से लागू नहीं होगी। इसका लाभ संबंधित श्रेणियों और निर्धारित पात्रता के आधार पर मिलेगा।

सैन्य कर्मियों को भी मिली राहत

गृह मंत्रालय के नए प्रावधान के अनुसार, ड्यूटी के सिलसिले में भारत आने या यहां से विदेश जाने वाले भारतीय थल सेना, नौसेना और वायु सेना के कर्मियों को पासपोर्ट और वीजा की आवश्यकताओं से छूट दी गई है।

यह सुविधा उन परिवार के सदस्यों को भी मिलेगी, जो सरकारी परिवहन के माध्यम से संबंधित सैन्य कर्मियों के साथ यात्रा कर रहे हों।

नई गाइडलाइन में भारत, नेपाल और भूटान के नागरिकों के लिए भी यात्रा और पहचान संबंधी प्रक्रियाओं को सरल बनाने की बात कही गई है।

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