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जिले में नलकूप खनन प्रतिबंधित

जिले में नलकूप खनन व समस्त जल स्त्रोतों (पेयजल हेतु छोड़कर) का उपयोग प्रतिबंधित
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शहडोल –

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट तरूण भटनागर ने ग्रीष्मकाल को दृष्टिगत रखते हुए आदेश जारी कर मध्यप्रदेश पेयजल परीरक्षण संशोधित अधिनियम 1986 की धारा-3 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये शहडोल जिले को पेयजल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित होने के कारण जिले में पर्याप्त पेयजल आपूर्ति बनाये रखने हेतु अधिनियम की धारा-5 एवं 7 के अनुसार जिले की सीमा में किसी भी प्रकार के प्रयोग हेतु नलकूप खनन एवं समस्त जल स्त्रोतों का उपयोग आगामी आदेश तक पेयजल हेतु छोड़कर अन्य कार्यों के लिये प्रतिबंधित किया है। जिारी आदेश में कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग एवं नगरीय क्षेत्र में नगरीय निकाय पेयजल प्रयोजन के लिये नलकूप खनन कर सकते हैं, शेष सभी के लिये नलकूप खनन पूर्णतः आगामी आदेश तक प्रतिबंधित रहेगा। जिले की सीमा में आम इंसान, जानवरों के उपयोग के पेयजल स्त्रोंतों का सिंचाई या अन्य प्रयोजन के लिये उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता है। किसी भी प्रकार से आम इंसान, जानवरों के उपयोग के पेयजल स्त्रोतों का उपयोग सिंचाई या अन्य प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा। यह प्रतिबंध लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग द्वारा पेयजल व्यवस्था हेतु खनन किये जाने वाले नलकूपों एवं पूर्व से सिंचाई के उपयोग हेतु निर्धारित स्त्रोतों पर लागू नहीं होगा।

Divya Kirti
Author: Divya Kirti

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