दिव्यकीर्ति सम्पादक-दीपक पाण्डेय, समाचार सम्पादक-विनय मिश्रा, मप्र के सभी जिलों में सम्वाददाता की आवश्यकता है। हमसे जुडने के लिए सम्पर्क करें….. नम्बर-7000181525,7000189640 या लाग इन करें www.divyakirti.com ,
Search
Close this search box.

आसान नही बाबा रामदेव की राह,14 के आसपास प्रोस्क्ट्स बैन

 

डेस्क… दिव्यकीर्ति

बाबा रामदेव का फजीहत कम होने का नाम ही नही ले रही है पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट से फटकार मिलने के बाद अब बाबा रामदेव का पतंजलि प्रोडक्ट बैन होने की कगार पर है।

बाबा रामदेव के दर्जन भर से ज्यादा प्रोडक्ट्स पर प्रतिबंध लग गया है। यह प्रतिबंध पतंजलि की दिव्य फार्मेसी से जुड़े भ्रामक विज्ञापन के सिलसिले में लगा है। यह जानकारी उत्तराखंड के लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक एफिडेविट में दी है। अथॉरिटी के मुताबिक पतंजलि के 14 प्रोडक्ट्स का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है।
फार्मेसी के जिन प्रोडक्ट्स पर बैन लगा है उनमें श्वासारि गोल्ड, श्वासारि वटी, दिव्य ब्रोंकोम, श्वासारि प्रवाही, श्वासारि अवलेह, मुक्ता वटी एक्स्ट्रा पावर, लिपिडोम, बीपी ग्रिट,मधुग्रिट, मधुनाशिनी वटी एक्स्ट्रा पावर, लिवामृत एडवांस, लिवोग्रिट, आईग्रिट गोल्ड और पतंजलि दृष्टि आई ड्रॉप शामिल हैं।
इस वर्ष बीते महीने 23 अप्रैल को सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने समाचार पत्रों में अपनी माफी को “प्रमुखता से” प्रदर्शित नहीं करने के लिए पतंजलि की खिंचाई की थी। कोर्ट ने पूछा था कि क्या पतंजलि द्वारा अखबारों में दी गई माफी का आकार उसके उत्पादों के लिए पूरे पेज के विज्ञापन के समान था। पतंजलि ने कहा था कि उसने 67 अखबारों में माफीनामा प्रकाशित किया है और कहा है कोर्ट के आदेश का पूरा सम्मान करता है और अपनी गलतियों को नहीं दोहराएंगें
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पतंजलि ने अखबारों में एक और माफीनामा प्रकाशित कराया, जो पिछले माफीनामे से भी बड़ा था। इससे पहले, रामदेव और बालकृष्ण ने महामारी के दौरान कोरोनिल जैसे अपने प्ररोडक्टों की क्वालिटी के बारे में उच्च दावे करते हुए फर्म द्वारा जारी विज्ञापनों पर शीर्ष अदालत के समक्ष “बिना शर्त और अयोग्य माफी” मांगी थी।
शीर्ष अदालत ने नवंबर 2023 में इंडियन मेडिकल द्वारा दायर एक पीआईएल की सुनवाई के दौरान पतंजलि को अपने प्रोडक्ट्स के विज्ञापनों को रोकने का निर्देश दिया था, जिसमें उन्होंने ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज अधिनियम, 1954 में निर्दिष्ट बीमारियों और विकारों का इलाज करने का दावा किया था IMA ने आधुनिक चिकित्सा की आलोचना करने पर रामदेव के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

Divya Kirti
Author: Divya Kirti

ये भी पढ़ें...

error: Content is protected !!