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अवैध रेत उत्खनन पर 7 करोड़ का जुर्माना

 

डेस्क दिव्यकीर्ति…

कटनी।।

लीगल ठेका का आड़ लेकर अलग-अलग जिलों में काम करने वाले रेत ठेकेदार चोला तो लीगल का ओढ़े रहते हैं किंतु इस चोले में उनके तमाम कार्य इलीगल होते हैं । नकाब के इस खेल में अधीनस्थ जिम्मेदारों की भूमिका भी संदिग्ध रहती है लीज कहीं का ,उत्खनन कहीं पे,न सीमांकन न रकवे का ख्याल। अगर इन ठेकेदारों को पूर्णतः लीगल उत्खनन का जिम्मा दे दिया जाए तो शायद मप्र में रेत उत्खनन और ठेका ही बन्द हो जाए ।

रेत के अवैध उत्खनन, परिवहन, भंडारण के संबंध में मप्र स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लिमिटेड के उप कार्यालय कटनी की शिकायत पर एक कंपनी पर जुर्माने के तौर पर कार्यवाही की गई है। जिला दंडाधिकारी की न्यायालय ने कंपनी पर करीब 7 करोड़ का जुर्माना लगाया है।
रेत खनन कंपनी मेसर्स फेयर ब्लैक इंफाटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध निर्धारित स्वीकृति से 17 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में अवैध रूप से रेत उत्खनन करने के मामले में कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी की न्यायालय ने करीब 7 करोड़ का जुर्माना लगाया है। शासन को हुए रॉयल्टी नुकसान से 60 गुना अधिक की राशि को पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में शामिल करते हुए जुर्माना लगाया है।
खनिज विभाग द्वारा सौंपे गए प्रतिवेदन पर कलेक्टर न्यायालय में जिला दंडाधिकारी अवि प्रसाद ने संयुक्त जांच दल के प्रतिवेदन के साथ ही कंपनी से भी जवाब तलब किया था। जिसके बाद फेयर ब्लैक इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ 6 करोड़ 93 लाख 69 हजार 300 रूपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही अवैध रूप से निकाली गई करीब 5 हजार 733 घनमीटर की रेत की रॉयल्टी राशि के रूप में 5 लाख 73 हजार 360 रुपए का 60 गुना राशि जो 3 करोड़ 43 लाख 98 हजार रूपए और उसी के बराबर पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में 3 करोड़ 43 लाख 98 हजार रूपए की राशि शामिल करते हुए जुर्माना लगाया है, जिसे न्यायालय ने खनिज प्रतिष्ठान मद में जमा करने के आदेश जारी किए हैं।

Divya Kirti
Author: Divya Kirti

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