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एक तहसीलदार दो नायब तहसीलदार को नोटिस तलब,अवैध प्लाटिंग पर नजर कब

 

 

शहडोल जिले के कोयलांचल नगरी में चारो ओर अवैध प्लाटिंग कर कालोनी बना दिए गए हैं न किसी की अनुमति न मापदण्डो का पालन।

ज्ञात हो जमीन क्रय-विक्रय करने के लिए tncp से अनुमति,डायवर्सन,ले आउट,नक्शा जैसे बुनियादी राजस्व पैमाने जरूरी है किंतु बुढार व पूरे  कोयलांचल के आसपास कलेक्टर अगर नब्ज टटोले तो किसी भी जमीन का क्रय विक्रय किसी पैमाने के आधार पर फिट नही है फिर भी यहाँ पर अभी तक न राजस्व विभाग न ही नवागत कलेक्टर ने  ध्यान नही दिया।

ये हैं वो स्थान….

खैरहा सरईकापा रोड, गोपालपुर रोड, रेलवे साइडिंग,विक्रमपुर रोड, रूंगटा मोड़,नेशनल हाइवे कटकोना,सिनेमा रोड, जरवाही रोड,ओपीएम श्रीवास्तव मोड़,श्रीवास्तव मोड़ से अनूपपुर रोड, पंचवटी मोहल्ला।

ऐसे सैकड़ो भूखण्ड हैं जिन्हें भूमाफियाओं ने कौड़ी के दाम में खरीदकर करोड़ो में बेचा है सूत्रों की मानें तो इस पूरे खेल में शहडोल मुख्यलय में बैठे रजिस्ट्रार ने मुह और नाम देखकर कई जमीनों की रजिस्ट्री करा दी।

राजस्व प्रकरणों के निराकरण के उदासीनता पर तीन पटवारी तत्काल प्रभाव से निलंबित
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एक तहसीलदार दो नायब तहसीलदारों को कलेक्टर ने जारी किया कारण बताओ नोटिस
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शहडोल –

कलेक्टर  तरूण भटनागर ने राजस्व प्रकरणों के निराकरण के उदासीनता बरतने पर शहडोल जिले के एक तहसीलदार दो नायब तहसीलदारांे को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। वहीं तीन पटवारियों को तत्काल प्रभाव निलंबित कर दिया है। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में तहसीलदार गोहपारू  लक्ष्मण पटेल एवं प्रभारी नायब तहसीलदार ब्यौहारी  शिवकुमार सिंह, नायब तहसीलदार गोहपारू  रामकिशोर पदमाकर को कारण बताओ नोटिस जारी कर कहा है कि राजस्व प्रकरण अन्तर्गत जिले में नक्शा तरमीम कार्य की प्रगति समय ई-केवायसी एवं पीएम किसान योजना से संबंधित कार्य कराये जाने के उद्देश्य से विशेष राजस्व अभियान दिनांक 01.05.2024 से 25.05.2024 तक प्रचलित था। उक्त कार्य में गंभीर उदासीनता बरतने के कारण तीनों राजस्व अधिकारियों को कारण बताओं नोटिस जारी किया है। कलेक्टर ने अपने आदेश में कहा है कि लगातार निर्देशों के बावजूद भी नक्शा तरमीम की प्रगति संतोषजनक नही है। इससे यह स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा अपने पदीय दायित्वों में घोर लापरवाही एवं वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना की गई है। आपका यह कृत्य म०प्र० सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के निपयम 3 में वर्णित प्रावधानों के प्रतिकूल है एवं कदाचरण की श्रेणी में आता है।

कारण बताओ नोटिस…

कलेक्टर ने जारी कारण बताओं नोटिस में कहा है कि पत्र प्राप्ति के 03 दिवस के अन्दर आप अपना जवाब प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। जवाब सन्तोषजनक न होने की दशा में आपके विरुद्ध म०प्र०, सिविल सेवा (वर्गीकरणं, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी। वही कलेक्टर ने शहडोल जिले के ब्यौहारी तहसील के पटवारी  रामदिन सिंह, पटवारी गोहपारू  गजराज सिंह एवं पटवारी सुश्री प्रिया पटेल को राजस्व प्रकरणों के निराकरण में गंभीर लापरवाही एवं वरिष्ठ अधिकारियो के दिये निर्देशो की अवहेलना करने पर सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के प्रावधनों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

Divya Kirti
Author: Divya Kirti

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