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अतिथि शिक्षक भर्ती में मनमानी, कलेक्टर तक पहुँचा मामला

 

कलेक्टर से शिकायत कर न्याय की गुहार लगा रहा प्रार्थी

शहडोल।।

बढ़ती बेरोजगारी और सरकारी शिक्षकों की रुकी भर्ती के कारण अब अतिथि शिक्षकों की नौकरी भी युवा बेरोजगार के लिए किसी नियमित शासकीय सेवा संस्थान से कम नही यही नही इस अतिथि की नौकरी में भविष्य निहारते हुए आज भी लाखों बेरोजगार नियोजित है इसके लिए भी मारामारी है किंतु सरकार की इस सेवा में भी सिफारिश और अप्रोच चलता है यह समझ से परे है। ऐस ही एक मामला सोहागपुर विकासखंड अन्तर्गत खैरहा उच्चतर विद्यालय का आया है जहाँ प्रार्थी भर्ती अनियमिता को लेकर कलेक्टर से गुहार लगाया है ।

यह लिखा शिकायत पत्र में

निवेदन है कि मैं प्राथी शिवम चन्द्र सोनी पिता मोहनलाल सोनी खैरहा, जिला-शहडोल का निवासी हूँ शासन के आदेशानुसार सत्र 2022-23 में शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल सौरहा विकासखण्ड सोहागपुर जिला-शहडोल म०प्र० द्वारा अतिथि शिक्षक भर्ती हेतु विज्ञापन निकाला गया था, जिसमें विषय भौतिक शास्त्र वर्ग-1 हेतु अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था संस्था को पांच आवेदन प्राप्त हुआ। संस्था के अतिथि शिक्षक समिति द्वारा पैनल सूची तैयार किया गया। पैनज के क्रमवार अभ्यर्थियों को शिक्षण कार्य हेतु आमंत्रित किया गया जिसमें दो अभ्यर्थियों के न आने के पश्चात् क्रमानुसार तीसरे नंबर पर मुझ अभ्यार्थी का नाम था, जिसमें मुझे शिक्षण कार्य के लिए आमंत्रित किया गया। उस समय में बी०एड प्रशिक्षित अभ्यर्थी नहीं था मुझे शासन के आदेश आदिम जाति कल्याण विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ-44/16/1-25, भोपाल दिनांक 03/03/2016 के क्रमांक 7-अ में हायर सेकेण्डरी में प्रशिक्षित अभ्यर्थी जो बी०एड था उसके समकक्ष हो, उन्ही अभ्यर्थियों में शिक्षण कार्य कराना सुनिश्चित करें। मुझे यह आदेश बताते हुये 7 दिवस के बाद बाहर कर दिया गया था। और मौखिक रूप से यह कहा गया कि प्रशिक्षित होकर आओ फिर शिक्षण कार्य करायेंगे। 15 दिवस के पश्चात् चौथे नंबर के अभ्यर्थी को शिक्षण कार्य हेतु आमंत्रित किया गया। और लगभग 07 दिवस के बाद में संस्था प्रमुख से मौखिक रूप से पूंछा कि अगला अभ्यर्थी जो कि अप्रशिक्षित है उसे रख लिया गया है उनके द्वारा कहा गया कि छात्रहित को ध्यान में रखते हुये वरिष्ठ कार्यालय के आदेशानुसार रख लिया गया है प्रशिक्षित अभ्यर्थी न मिलने के कारण उनके द्वारा 2022-23 से सत्र 2023-24 तक शिक्षण कार्य कराया गयां सत्र 2024-25 में अभ्यर्थी द्वारा शिक्षण कार्य छोड़ दिया गया। संस्था के द्वारा न ही विज्ञापन निकाला गया न व्यापक प्रसार-प्रचार किया गया जबकि शासन के स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश/ए-44-15/2010/20-02, भोपाल दिनांक 09/11/2016 के विन्दु क्र0-5.6.5 में स्पष्ट किया गया है कि प्रशिक्षित अभ्यर्थी न मिलने की स्थिति में ही अप्रशिक्षित से शिक्षण कार्य कराया जाए।

पैनल सूची में हो गई गड़बड़ी

पैनल सूची में प्रशिक्षित अभ्यर्थी तीसरे नंबर पर बी०एड प्रशिक्षित है अभ्यर्थी द्वारा संस्था प्रमुख को आवेदन के माध्यम से अवगत कराया गया है एवं मोबाईल के माध्यम से पूंछा गया तो उनके द्वारा कहा गया कि तुम्हारा नाम पैनल सूची से हटा दिया गया है जबकि मैं बी०एड प्रशिक्षण धारी हूँ। और पैनल सूची के क्रमांक-03 में अभी भी मेरा नाम दर्ज है। जब संस्था के द्वारा कोई नया पैनल सूची नहीं बनाया गया है और न ही अतिथि शिक्षक संबंधी 2024-25 का कोई विज्ञापन निकाला गया है। उसी पैनल से 5वें नंबर के अभ्यर्थी को जो अप्रशिक्षित है, और न ही बी०एड और उसके समकक्ष कोई योग्यता रखता है ऐसे अभ्यर्थी को दिनांक 07/08/2024 से शिक्षण कार्य कराया जा रहा है।
प्रार्थी ने कलेक्टर से गुहार लगाते हुए निष्पक्ष न्याय की माँग की है।

इनका कहना है।
हम नियम से भर्ती किए हैं वो शिकायत किया है तो हम क्या करें,रमाकांत मिश्रा प्रिंसिपल खैरहा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय

 

Divya Kirti
Author: Divya Kirti

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