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हेलमेट और सीटबेल्ट तक सीमित है यातायात चालान,मुख्यालय ने जारी किया फरमान

हेलमेट और सीटबेल्ट तक सीमित है यातायात चालान,मुख्यालय ने जारी किया फरमान
डेस्क…

विनय मिश्रा…

सम्भाग व जिले में वाहन चालान और हेलमेट चालान आप अक्सर देखते सुनते हैं पर क्या आपने वीवीआईपी और वीआईपी चालान कभी किसी यातायात प्रभारी या पुलिस के किसी वरिष्ठ अधिकारी को काटते देखा है तो हमारा जवाब और खबर तो यही कहेगा कि ऐसी गाड़ियों या वाहनों को देखते ही वर्दी पर खड़े साहब सल्यूट मारकर वाहन को हरी झंडी दे देते हैं।

 

भले ही इस प्रथा को प्रधानमंत्री मोदी जी EPI यानी कि (एवरी परसन इम्पोर्टेन्ट)कहकर बदलने की कोशिश की पर प्रथा आज भी वीवीआईपी और वीआईपी तक सीमित है और आज भी नीले-पीले बत्ती हूटर और मोनो को देखकर जिम्मेदारों को सलामी देना पड़ता है।
हलाकि भोपाल पुलिस मुख्यालय से एक आदेश जारी हुआ है जिसमे उप पुलिस महानिरीक्षक पी.टी.आर.आई. पु.मु.भोपाल ने प्रदेश में निजी वाहनों में हूटर, फ्लेश लाईट, VIP स्टीकर एवं गलत नम्बर प्लेट का दुरूपयोग करने वाले वाहन चालकों के विरूध्द वैधानिक कार्यवाही करने के संबंध के निर्देश दिए हैं।

आदेश में लिखा है कि प्रदेश में मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों के विरूध्द निजी वाहनों में हूटर, वाहन के ऊपर फ्लेश लाईट (लाल, पीली, नीली बत्ती), वाहन पर VIP स्टीकर चस्पा करना एवं गलत नम्बर प्लेट के मामले विगत कुछ समय से लगातार बढ़ते जा रहे है। इस प्रकार उल्लंघनकर्ता वाहनों पर कार्यवाही न करने से ऐसे वाहन चालकों को प्रोत्साहन मिल रहा है। इन अनाधिकृत वाहनों के विरूध्द प्रभावी कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है।
कुछ दिनों पहले एक जिले में VIP भ्रमण के दौरान ऐसा ही एक अनाधिकृत वाहन पकड़ा गया था, जिस पर बीनएएस एवं मोटर व्हीकल एक्ट की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत अपराध पंजीबध्द किया गया है। संबंधित धाराओं के संबंध में छायाप्रति नमूना हेतु पत्र के साथ संलग्न है। उम्मीद है जिला ही नही अपितु समूचे सम्भाग में यातायात सजग होकर ऐसी कार्यवाहियाँ करेगा और उसमें वीवीआईपी और वीआईपी जैसे लोगों को भी शामिल किया जाएगा।

Divya Kirti
Author: Divya Kirti

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