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डोनाल्ड ट्रंप को कोर्ट ने दिया झटका, पोर्टलैंड में 200 नेशनल गार्ड तैनात करने वाले आदेश पर लगाई रोक

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि संघीय अदालत ने ओरेगन के पोर्टलैंड शहर में 200 नेशनल गार्ड तैनात करने के उनके आदेश पर रोक लगा दी है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि यह कदम न केवल स्थानीय प्रशासन के अधिकारों का उल्लंघन करता है, बल्कि यह नागरिक स्वतंत्रता और संवैधानिक व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा भी बन सकता है। कोर्ट ने माना कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने की ज़िम्मेदारी सबसे पहले स्थानीय सरकार की होती है, और संघीय बलों की तैनाती तभी की जा सकती है जब राज्य की ओर से औपचारिक अनुरोध किया गया हो।

ट्रंप ने कुछ दिन पहले पोर्टलैंड में जारी सरकारी नीतियों और पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए नेशनल गार्ड की तैनाती का आदेश दिया था। प्रशासन का तर्क था कि यह कदम शहर में बढ़ती हिंसा और संपत्ति को नुकसान से बचाने के लिए जरूरी है। हालांकि, अदालत ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा कि राज्य और केंद्र के अधिकार क्षेत्रों की सीमाएं स्पष्ट हैं, और बिना राज्य की अनुमति संघीय बलों की तैनाती संविधान के अनुच्छेदों का उल्लंघन है।

न्यायाधीश ने अपने आदेश में यह भी कहा कि इस तरह के फैसले से लोकतांत्रिक व्यवस्था और नागरिकों के शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। अदालत ने फिलहाल इस आदेश पर अस्थायी रोक लगाई है, और अगली सुनवाई अगले सप्ताह निर्धारित की गई है, जिसमें यह तय किया जाएगा कि क्या ट्रंप के इस कदम को पूरी तरह निरस्त कर दिया जाए।

यह मामला अमेरिका में संघीय बनाम राज्य अधिकारों के लंबे समय से चले आ रहे विवाद को एक बार फिर चर्चा के केंद्र में ले आया है। कई विशेषज्ञों का कहना है कि यह फैसला आने वाले महीनों में ट्रंप की राजनीतिक रणनीति और संघीय हस्तक्षेप के तरीकों पर भी गहरा असर डाल सकता है।

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Author: Divya Kirti

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