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मृत बच्चे की आय ₹11,885 महीना, कोर्ट ने परिवार को 19.80 लाख रुपये बीमा मुआवजा दिया

child death compensation

एक दुखद हादसे में जीवन गंवाने वाले बच्चे की मासिक आय 11,885 रुपये के आधार पर परिवार को न्याय दिलाने का मामला अदालत में सामने आया। मामला बच्चे के बीमा कवर से जुड़ा था, जिसमें उसकी आकस्मिक मृत्यु के बाद मुआवजे का सवाल उठ गया।

कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि मृतक का भविष्य अत्यंत उज्जवल था। यदि वह जीवित रहता, तो शिक्षा और करियर के माध्यम से यह मासिक आय कई गुना बढ़ सकती थी। इसलिए न्यायाधीश ने बीमा कंपनी को आदेश दिया कि परिवार को 19.80 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए, ताकि वे आर्थिक रूप से सुरक्षित रह सकें।

मासिक आय की गणना को ध्यान में रखते हुए अदालत ने भविष्य के नुकसान और आय की संभावनाओं का आकलन किया। कोर्ट ने कहा कि बीमा का उद्देश्य न केवल नुकसान की पूर्ति करना है, बल्कि मृतक के परिवार को आर्थिक रूप से सहारा देना भी है

इस फैसले से परिवार को राहत मिली और समाज में बीमा कंपनी की जिम्मेदारी को भी उजागर किया गया। विशेषज्ञों का कहना है कि बीमा मामले में यह प्रकार का फैसला उदाहरण पेश करता है कि अदालतें मृतक के भविष्य की संभावनाओं और परिवार की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए न्याय सुनिश्चित करती हैं।

इस मामले ने लोगों के लिए संदेश दिया है कि बीमा केवल एक फॉर्मलिटी नहीं, बल्कि जीवन सुरक्षा और आकस्मिक जोखिम से निपटने का जरिया है। माता-पिता और परिवार के लिए यह मुआवजा आर्थिक और मानसिक सहारा प्रदान करता है।

Divya Kirti
Author: Divya Kirti

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