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गौ रक्षकों ने चलाई बेकसूर आर्यन पर गोली

कौन देता है इन्हें गोली चलाने का अधिकार

नई दिल्ली।फरीदाबाद

गौ रक्षक के आड़ में बंदूक चलाने वाले लोगों को आखिर गोली चलाने की अनुमति कौन देता है और ऐसे लोगो के लिए क्या सजा मुकर्रर की गई है यह तो मेरे समझ से परे है अभी तक यह गोली एंटी हिन्दू,जिहादी,एक मुस्लिम समुदाय के लिए होता था पर इस बार एक 12वीं के क्षात्र को अपनी जान गंवाकर इसकी भरपाई करना पड़ा।

दरअसल हरियाणा के फरीदाबाद में बीते दिनों गौ तस्करी के शक में 12वीं के छात्र आर्यन मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई इस मामले में पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनकी पहचान अनिल कौशिक, वरुण, कृष्ण, सौरव और आदेश के रूप में हुई है. ये सभी गोरक्षक बताए जा रहे हैं. उन्होंने गौ तस्कर समझकर आर्यन और कार में बैठे उसके मकान मालिक का हाईवे पर करीब 20 किलोमीटर तक पीछा किया और गोली मार दी थी. 23 अगस्त की रात आरोपी गौरक्षकों को मुखबिर से सूचना मिली थी कि डस्टर और फॉच्यूर्नर कार सवार घूम रहे हैं. इसी शक में गोरक्षकों ने कार का पीछा करना शुरू किया और कार को रोकने के लिए फायरिंग करते रहे. हाईवे के गदपुरी टोल पर आरोपियों ने कार रोकने के लिए पीछे से फायरिंग की गोली क कार के पीछे का शीशा तोड़ते हुए ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठे आर्यन मिश्रा के गर्दन में जाकर लगी।

इसके बाद कार चालक हर्षित ने कार रोक दी. आरोपियों ने फिर दूसरी गोली आर्यन के सीने में मार दी. इसके बाद आरोपियों ने देखा की गाड़ी में लड़कों के साथ दो महिलाएं हैं, तब आरोपी समझ गए कि गलतफहमी में उसने किसी और को गोली मार दी, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. वहीं घटना के दूसरे दिन 24 अगस्त को एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान आर्यन मौत हो गई.
आर्यन के पिता के शिकायत पर क्राइम ब्रांच मामले की जांच में जुट गई. क्राइम ब्रांच ने जब सीसीटीवी खंगाला तो आरोपियों का पता चला. इसके बाद आरोपियों को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया है।

Divya Kirti
Author: Divya Kirti

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