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खाद्य विभाग में कार्यवाही का टोटा,सैम्पलिंग के बाद क्या होता है….

 

विनय मिश्रा….

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दूध के लिए गए सैम्पल

खाद्य विभाग अंर्तगत ऐसे कई पैमाने हैं जो ‘fssai’  के मापदण्डो को पूर्ण नही करते किन्तु खाद्य विभाग कार्यालय से निकलकर जाँच की कोरमपूर्ती करके उसे ठंडे बस्ते में डाल देती है अब तक विभाग द्वारा किसी बड़े प्रतिष्ठान या खाद्य विभाग के मापदण्डो से परे काम करने वाले संस्थानों में कोई बड़ी कार्यवाही नही देखी गई हाँ सैम्पलिंग की लीला रचकर आम जनता को झूँठी कार्यवाही की एक झांकी जरूर दिखा दी जाती है किन्तु सैम्पलिंग लेने के बाद उन संस्थानों पर क्या कार्यवाही होती है या उन्हें कौन सा शासकीय दण्ड अधिरोपित किया जाता है यह सिर्फ विभाग ही जानता है।

केमिकल और मिलावट युक्त दूध बेचने पर होगी कड़ी कार्रवाई…

 

ब्यौहारी-नगर में काफी दिनों से मिलावटी दूध विकने खबरें आ रही थी समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों पर संग्यान लेते हुए खाद्य सुरक्षा अधिकारी एस के तिवारी द्वारा दिनांक 10/07/2024 को क ई दुध विक्रेताओं के सैंपल लेकर जांच हेतु भेजा गया जिन लोगों के सैंपल लिए गए उनमें कमलेश पाल ग्राम ताला मझौली,
हीरालाल लाल यादव पिता रामप्रसाद यादव अनहरा पोस्ट जगमल ब्यौहारी-जिला शहडोल, शंकर यादव पिता चुनुआ यादव रतवार तहसील चुरहट जिला सीधी मप्र के सैंपल लेकर जांच हेतु भेजे गए हैं ईसके अलावा खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संदीप ट्रेडर्स में भी जाकर खाद्य पदार्थों की जांच की एवं सभी ग्राहकों को खाद्य सामग्री के साथ बिल देने के निर्देश दिए खाद्य विभाग कि कार्रवाई से दूध विक्रेताओं में हड़कंप की स्थिति बन गई और कई लोग अपना दूध का डब्बा लेकर इधर-उधर गायब हो गए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एस के तिवारी ने दुग्ध विक्रेताओं मिलावट करने पर सख्त कार्रवाई की बात कही उन्होंने कहा कि कोई भी दुग्ध विक्रेता केमिकल ना मिलाये अपना लाइसेंस बनवा ले लाइसेंस एमपी ऑनलाइन के किसी भी दुकान से बन सकता है दुग्ध विक्रेता दूध बेचते समय अपना लाइसेंस और आधार कार्ड अपने साथ रखें बिना लाइसेंस दूध बेचते पाए जानें पर कड़ी करवाई की जाएगी

Divya Kirti
Author: Divya Kirti

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